PF Withdrawal पर TDS बचाने का बदला तरीका, जानें क्या है नया सरकारी फैसला

पीएफ से पैसा निकालने पर अब नहीं चलेंगे फॉर्म 15G और 15H। जानिए नया फॉर्म 121 क्या है, किसे भरना है और 1 अप्रैल से लागू हुए EPFO के नए नियम।

April 16, 2026 10:23 PM
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PF से पैसा निकालना है? TDS बचाने के लिए अब भरना होगा Form 121 — पूरी जानकारी

अगर आप अपने PF खाते से पैसा निकालना चाहते हैं और TDS (Tax Deducted at Source) नहीं कटवाना चाहते, तो यह लेख आपके लिए है। 1 अप्रैल 2025 से EPFO ने पुराने Form 15G और Form 15H की जगह नया Form 121 लागू कर दिया है। यह फॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी पूरे साल की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं बनता। इस लेख में आप जानेंगे कि यह फॉर्म क्या है, कौन भर सकता है, और इसे कैसे सही तरीके से भरें।

PF और TDS का संबंध क्या है?

PF यानी Provident Fund एक सरकारी बचत योजना है जो प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा आपके PF खाते में जाता है और कंपनी भी उतना ही योगदान देती है।

TDS कब कटता है?

जब आप PF से पैसा निकालते हैं, तो कुछ परिस्थितियों में सरकार उस रकम पर TDS काट लेती है। यह तब होता है जब:

  • आपने 5 साल से कम नौकरी की हो, और
  • आपकी निकाली गई रकम ₹50,000 से अधिक हो।

अगर आपकी सालाना कुल आमदनी टैक्स की सीमा से कम है, तो आप TDS कटने से बच सकते हैं — लेकिन इसके लिए अब आपको Form 121 भरना होगा।

Form 15G और 15H क्यों बंद किए गए?

पहले PF निकासी पर TDS बचाने के लिए दो फॉर्म चलते थे:

  • Form 15G — 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए
  • Form 15H — 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए

EPFO ने 13 अप्रैल 2025 को जारी अपने सर्कुलर में बताया कि इन दोनों फॉर्मों को हटाकर एक एकल, सरलीकृत फॉर्म 121 लागू किया जा रहा है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और गलतियों की संभावना कम होगी।

Form 121 क्या है?

Form 121 एक स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration Form) है। इसमें आप EPFO को यह बताते हैं कि आपकी इस वित्तीय वर्ष की अनुमानित कुल आय पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है। इस घोषणा के आधार पर EPFO आपके PF निकासी पर TDS नहीं काटता।

Form 121 की मुख्य शर्त

आपकी पूरे साल की कुल अनुमानित आमदनी पर टैक्स की देनदारी शून्य (Zero) होनी चाहिए।

उदाहरण: रमेश कुमार एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनकी सालाना आय ₹3.5 लाख है, जो वर्तमान बेसिक टैक्स छूट सीमा के अंदर है। वे अपना PF खाता बंद करके ₹80,000 निकालना चाहते हैं। चूँकि उन पर कोई टैक्स नहीं बनता, वे Form 121 भरकर TDS से बच सकते हैं।

कौन Form 121 भर सकता है?

Form 121 भरने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आप एक व्यक्तिगत करदाता (Individual) हों
  • आप भारतीय निवासी हों (NRI पात्र नहीं हैं)
  • आपकी पूरे वित्त वर्ष की अनुमानित आय पर टैक्स देनदारी शून्य हो
  • आपके पास वैध PAN कार्ड हो

कौन यह फॉर्म नहीं भर सकता?

निम्नलिखित लोग या संस्थाएं Form 121 के पात्र नहीं हैं:

  • कंपनियाँ (Companies)
  • फर्में (Partnership Firms)
  • अनिवासी भारतीय (NRI)
  • वे व्यक्ति जिन पर इस वर्ष कोई भी टैक्स देनदारी है

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Form 121 कैसे भरें — Step-by-Step

Step 1: EPFO पोर्टल पर जाएं

EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं और अपने UAN (Universal Account Number) से लॉगिन करें।

Step 2: Withdrawal का विकल्प चुनें

“Online Services” सेक्शन में जाएं और “Claim (Form-31, 19 & 10C)” पर क्लिक करें।

Step 3: Form 121 का विकल्प चुनें

जब TDS से जुड़ा सेक्शन आए, वहाँ Form 121 भरने का विकल्प मिलेगा। पुराने Form 15G/15H का विकल्प अब उपलब्ध नहीं होगा।

Step 4: जानकारी भरें

फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी सही-सही भरें:

  • आपका नाम (PAN कार्ड के अनुसार)
  • PAN नंबर
  • वर्तमान वित्त वर्ष की अनुमानित कुल आय
  • घोषणा कि टैक्स देनदारी शून्य है

Step 5: Submit करें

सभी जानकारी जाँचने के बाद फॉर्म सबमिट करें। EPFO इसे प्रोसेस करेगा और TDS काटे बिना भुगतान करेगा।

अगर 1 अप्रैल के बाद पुराना फॉर्म जमा हो गया तो?

EPFO ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद जमा किए गए पुराने Form 15G या 15H वाले क्लेम को सीधे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। हालाँकि, कर्मचारी से Form 121 लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी आपको बाद में यह फॉर्म जमा करना ही पड़ेगा।

आम गलतियाँ जो लोग करते हैं

1: पुराने Form 15G/15H का प्रिंट लेकर जाना

कई लोग पुराने फॉर्म पहले से डाउनलोड करके रख लेते हैं। अब ये फॉर्म काम नहीं आएंगे। हमेशा EPFO पोर्टल से ही फॉर्म भरें।

2: आय का गलत अनुमान लगाना

Form 121 में आपको पूरे वित्त वर्ष की अनुमानित आय बतानी होती है। सिर्फ PF निकासी तक की आय नहीं — बल्कि सैलरी, किराया, ब्याज, और हर स्रोत से होने वाली कमाई जोड़ें।

3: PAN न होने पर फॉर्म भरना

बिना वैध PAN के यह फॉर्म स्वीकार नहीं होगा और TDS की दर भी अधिक (20%) हो सकती है।

4: NRI होकर फॉर्म भरने की कोशिश करना

NRI इस फॉर्म के पात्र नहीं हैं। उन्हें अलग टैक्स प्रक्रिया का पालन करना होगा।

एक नज़र में: Form 15G/15H VS Form 121

विषय Form 15G / 15H (पुराना) Form 121 (नया)
लागू तिथि पहले से 1 अप्रैल 2025 से
आयु आधारित? हाँ (15G: <60, 15H: 60+) नहीं — सभी के लिए एक
कौन भर सकता है व्यक्तिगत निवासी व्यक्तिगत निवासी
NRI पात्र? नहीं नहीं
मुख्य शर्त टैक्स देनदारी शून्य टैक्स देनदारी शून्य
अब मान्य है? नहीं हाँ

निष्कर्ष और अगला कदम

PF निकासी पर TDS बचाना अब पहले से भी आसान हो गया है — बस पुराने फॉर्म की जगह नया Form 121 भरना है। यह फॉर्म उम्र की बाधा हटाकर सभी पात्र व्यक्तियों के लिए एकसमान बनाया गया है।

अभी यह करें:

  1. अपनी इस वर्ष की अनुमानित कुल आय जोड़ें।
  2. अगर वह टैक्स छूट सीमा से कम है, तो आप Form 121 के पात्र हैं।
  3. EPFO पोर्टल पर जाएं और PF निकासी के साथ Form 121 ऑनलाइन भरें।

FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. Form 121 कब से लागू हुआ है?

Form 121, EPFO द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। इससे पहले PF निकासी पर TDS बचाने के लिए Form 15G (60 साल से कम उम्र वालों के लिए) और Form 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) का उपयोग होता था। EPFO ने 13 अप्रैल 2025 को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी। अब ये दोनों पुराने फॉर्म PF निकासी के लिए मान्य नहीं रहे। Form 121 इन दोनों का एकीकृत और सरलीकृत विकल्प है।

Q2. क्या Form 121 सभी PF खाताधारकों को भरना जरूरी है?

नहीं, Form 121 केवल उन्हीं लोगों को भरना है जो TDS कटने से बचना चाहते हैं। अगर आपकी PF निकासी ₹50,000 से कम है या आपने 5 साल से अधिक नौकरी की है, तो सामान्यतः TDS लागू नहीं होता। Form 121 तब जरूरी है जब TDS लागू हो सकता है और आप यह घोषणा करना चाहते हों कि आपकी टैक्स देनदारी शून्य है। अगर आप पर टैक्स बनता है, तो यह फॉर्म न भरें।

Q3. Form 121 में “अनुमानित आय” से क्या मतलब है?

अनुमानित आय का मतलब है कि उस पूरे वित्त वर्ष (अप्रैल से मार्च) में आप कुल कितना कमाएंगे — इसका एक अनुमान। इसमें सैलरी, किराये की आमदनी, बैंक ब्याज, और PF निकासी सहित सभी स्रोतों की आय शामिल करनी होती है। अगर इस कुल अनुमानित आय पर कोई टैक्स नहीं बनता, तभी आप Form 121 भर सकते हैं। गलत जानकारी देने पर आप कानूनी जिम्मेदारी के पात्र हो सकते हैं।

Q4. अगर मैंने 1 अप्रैल के बाद पुराना Form 15G जमा कर दिया, तो क्या होगा?

EPFO ने स्पष्ट किया है कि ऐसे क्लेम को सीधे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन संबंधित विभाग आपसे Form 121 अलग से लेगा। इसलिए आपको वैसे भी यह नया फॉर्म जमा करना होगा। देरी और अतिरिक्त झंझट से बचने के लिए बेहतर है कि पहली बार में ही Form 121 जमा करें। EPFO पोर्टल पर यह फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है।

Q5. क्या फॉर्म 121 ऑनलाइन भरा जा सकता है?

हाँ, Form 121 EPFO के सदस्य पोर्टल (epfindia.gov.in) पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। PF निकासी के क्लेम फॉर्म के साथ ही यह विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिए आपका UAN (Universal Account Number) सक्रिय होना चाहिए और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। ऑनलाइन प्रक्रिया से न केवल समय बचता है, बल्कि दस्तावेज़ खोने का जोखिम भी नहीं रहता।

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