Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) – पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन की पूरी जानकारी

April 29, 2026 10:04 PM
Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 (PMAY-U 2.0): कौन पात्र है, कितना पैसा मिलेगा, कैसे करें आवेदन

अपडेट (अप्रैल 2026): PMAY-U 2.0 के तहत अब तक 13.61 लाख से ज़्यादा मकान स्वीकृत हो चुके हैं — 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया, तो यह सही वक्त है।

अपना पक्का मकान — यह सपना नहीं, अब सरकारी हक़ है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) देश के हर पात्र शहरी परिवार को सभी मौसम के अनुकूल पक्का आवास देने के लिए लाई गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसे लागू कर रहा है। और यह योजना एक नहीं — चार अलग-अलग घटकों के ज़रिए काम करती है।

कौन सा घटक आपके लिए है? यही समझना ज़रूरी है।

हर एक अलग परिवार के लिए

1. लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) — जिनके पास ज़मीन है

अगर आपके पास अपनी ज़मीन है लेकिन मकान बनाने के पैसे नहीं — तो BLC घटक आपके लिए है।

इस घटक के तहत EWS श्रेणी के पात्र परिवारों को — जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक है — अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्गमीटर तक का नया पक्का आवास बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सीधे शब्दों में: ज़मीन आपकी, पैसा सरकार का।

2. भागीदारी में किफायती आवास (AHP) — जिनके पास ज़मीन नहीं

ज़मीन नहीं है? कोई बात नहीं।

AHP घटक के तहत सरकारी या निजी एजेंसियां 30 से 45 वर्गमीटर कारपेट क्षेत्र के मकान बनाएंगी — और EWS लाभार्थियों को उन पर आवंटन मिलेगा। केंद्र और राज्य एजेंसियों की तरफ से मिलकर ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

यह वार्षिक आय ₹3 लाख तक वाले परिवारों के लिए है।

3. किफायती किराया आवास (ARH) — जो खरीदना नहीं चाहते या नहीं कर सकत

कुछ लोग मकान नहीं खरीदना चाहते। कुछ खरीद नहीं सकते। दोनों के लिए ARH है।

यह घटक शहरी प्रवासियों, बेघर लोगों, कामकाजी महिलाओं, निर्माण मज़दूरों, रिक्शा चालकों, स्ट्रीट वेंडर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए किफायती और स्वच्छ किराया आवास सुनिश्चित करेगा।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें यह भी सुनिश्चित करेंगी कि इन आवासों में पानी, सीवरेज, स्वच्छता, सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और क्रेच जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों।

EWS लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक है, और LIG लाभार्थी जिनकी आय ₹6 लाख तक है — दोनों इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

4. ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) — होम लोन पर राहत

होम लोन लेकर मकान बनाना या खरीदना चाहते हैं? ISS घटक इसी के लिए है।

01 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित गृह ऋण पर सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी ₹25 लाख तक के होम लोन पर 4% की दर से मिलती है — और अधिकतम ₹1.80 लाख की सब्सिडी पांच सालाना किस्तों में लाभार्थी के खाते में आती है।

तीन श्रेणियों के परिवार इसके पात्र हैं:

EWS — वार्षिक आय ₹3 लाख तक

LIG — वार्षिक आय ₹6 लाख तक

MIG — वार्षिक आय ₹9 लाख तक

आवेदन के समय आय प्रमाण देना अनिवार्य है।

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आवेदन करने से पहले — यह ज़रूर पढ़ें

एक बात साफ कर लें।

घटक एक बार चुनने के बाद बदला नहीं जा सकता। इसलिए अपनी स्थिति — आय, ज़मीन, आवास की ज़रूरत — को ध्यान में रखकर ही घटक चुनें।

और केवल आवेदन फॉर्म भरने से योजना का लाभ नहीं मिलता। जब तक संबंधित राज्य, शहरी स्थानीय निकाय या प्राथमिक ऋणदाता संस्थान आपकी पात्रता की पुष्टि न करे — लाभ नहीं मिलेगा।

PMAY-U 2.0 के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रखें:

आवेदक का आधार विवरण — आधार संख्या, नाम, जन्म तिथि

परिवार के सदस्यों का आधार विवरण

आधार से जुड़ा सक्रिय बैंक खाता — खाता संख्या, बैंक, शाखा, IFSC कोड

आय प्रमाण (केवल PDF, साइज़ 100KB तक)

भूमि दस्तावेज़ — केवल BLC घटक के लिए (केवल PDF, साइज़ 1MB तक)

अभी कितना आगे बढ़ी है यह योजना?

फरवरी 2026 तक PMAY-U 2.0 के तहत 13.61 लाख से ज़्यादा मकान 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृत हो चुके हैं। राजस्थान भी इन राज्यों में शामिल है।

केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ शहरी परिवारों को पक्का आवास देना है।

आवेदन की स्थिति, लाभार्थी सूची और राज्यवार प्रगति के लिए — pmay-urban.gov.in पर जाएं।

FAQs — 

Q: PMAY-U 2.0 में EWS, LIG और MIG की वार्षिक आय सीमा क्या है? A: EWS श्रेणी के लिए वार्षिक आय ₹3 लाख तक, LIG के लिए ₹6 लाख तक और MIG के लिए ₹9 लाख तक निर्धारित है। हर घटक में पात्रता इन्हीं आय सीमाओं के आधार पर तय होती है।

Q: क्या PMAY-U 2.0 में एक बार घटक चुनने के बाद बदला जा सकता है? A: नहीं। एक बार BLC, AHP, ARH या ISS में से कोई भी घटक चुन लेने के बाद उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। इसलिए आवेदन से पहले अपनी स्थिति ध्यान से समझ लें।

Q: PMAY-U 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन कहां करें? A: आवेदन pmay-urban.gov.in पर जाकर “Apply for PMAY-U 2.0” विकल्प से किया जा सकता है। इसके अलावा नज़दीकी Common Service Centre (CSC) या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) के ज़रिए भी आवेदन किया जा सकता है।

Q: ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) में कितनी सब्सिडी मिलती है और कैसे? A: ISS के तहत ₹25 लाख तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है। अधिकतम ₹1.80 लाख की सब्सिडी पांच सालाना किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आती है। यह लाभ 01 सितंबर 2024 के बाद स्वीकृत ऋणों पर मिलेगा।

Q: क्या किराएदार भी PMAY-U 2.0 का लाभ ले सकते हैं? A: हां। ARH (किफायती किराया आवास) घटक खासतौर पर उन शहरी निवासियों के लिए है जो मकान नहीं खरीदना चाहते या नहीं खरीद सकते। इसमें प्रवासी मज़दूर, कामकाजी महिलाएं, निर्माण कर्मचारी और शहरी गरीब पात्र हैं।

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