Rajasthan Ration Card 2026: लिस्ट देखें, स्टेटस चेक करें, डाउनलोड और ऑनलाइन आवेदन करें
राजस्थान राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सब्सिडी दर पर खाद्यान्न और ज़रूरी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। आय और पात्रता के आधार पर राजस्थान में राशन कार्ड कई प्रकार के होते हैं — APL, BPL, State BPL और AAY। नागरिक नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, राशन कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं और डिजिटल कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं।
यह गाइड राजस्थान राशन कार्ड से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी देती है — पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और स्टेटस चेक करने का तरीका।
Rajasthan Ration Card – संक्षिप्त जानकारी
नीचे दी गई तालिका में राजस्थान राशन कार्ड का विस्तृत विवरण दिया गया है:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| राशन कार्ड का नाम | राजस्थान राशन कार्ड |
| जारीकर्ता | भारत सरकार |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
| लाभार्थी | राजस्थान के निवासी |
| संबंधित विभाग | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग |
| उपयोग | सब्सिडी दर पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करना |
| पात्रता | आय और परिवार की श्रेणी के अनुसार (APL, BPL, AAY आदि) |
राजस्थान में राशन कार्ड के प्रकार
राजस्थान में परिवारों की वार्षिक आय के आधार पर अलग-अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। नीचे सभी प्रकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है:
| राशन कार्ड का प्रकार | पात्रता | रंग | मिलने वाली सुविधा |
|---|---|---|---|
| AAY | अत्यंत गरीब परिवार | पीला | 35 किग्रा अनाज/परिवार/माह |
| BPL | गरीबी रेखा से नीचे | गुलाबी | 10–20 किग्रा अनाज/माह सब्सिडी पर |
| APL (नीला/हरा) | गरीबी रेखा से ऊपर | नीला/हरा | बाज़ार मूल्य या आंशिक सब्सिडी |
| State BPL | राज्य स्तर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर | गहरा हरा | राज्य के दिशानिर्देश अनुसार |
BPL राशन कार्ड (गरीबी रेखा से नीचे)
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को BPL राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। ऐसे परिवारों की कोई निश्चित आय नहीं होती और इन्हें ग्राम सभा या नगरपालिका द्वारा BPL परिवार के रूप में मान्यता दी जाती है। राजस्थान में BPL कार्ड गुलाबी रंग के होते हैं।
APL राशन कार्ड (गरीबी रेखा से ऊपर)
जिन परिवारों के पास आय का एक स्थिर स्रोत है, उन्हें APL राशन कार्ड मिलता है। यह राज्य के सभी सामान्य उपभोक्ताओं पर लागू होता है। APL कार्ड दो रंगों में आता है — जिन नागरिकों के पास डबल गैस कनेक्शन है उन्हें नीला APL कार्ड दिया जाता है, और जिनके पास सिंगल गैस कनेक्शन है उन्हें हरा APL कार्ड मिलता है।
State BPL
ग्राम सभा या नगरपालिका/नगर निगम द्वारा State BPL श्रेणी में आने वाले परिवारों को State BPL राशन कार्ड जारी किया जाता है। यह कार्ड गहरे हरे रंग का होता है।
AAY राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)
संबंधित नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम सभा द्वारा चिह्नित अत्यंत गरीब परिवारों को AAY राशन कार्ड मिलता है। AAY कार्ड पीले रंग का होता है।
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राजस्थान राशन कार्ड e-KYC और आधार लिंकिंग
राशन कार्ड सेवाओं को डिजिटल और व्यवस्थित बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने e-KYC और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल पात्र परिवारों को ही PDS का लाभ मिले। e-KYC और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- नज़दीकी ई-मित्र या Common Service Centre (CSC) पर जाएं।
- अपना राशन कार्ड नंबर और सभी परिवार के सदस्यों की आधार जानकारी दें।
- वहीं पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद आपका आधार राजस्थान राशन कार्ड से जुड़ जाएगा।
- खाद्य विभाग के पोर्टल पर जाकर आधार लिंकिंग की स्थिति देखी जा सकती है।
राशन कार्ड राजस्थान का स्टेटस देखने के लिए और डुप्लीकेट कार्ड से बचने के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य है।
राजस्थान राशन कार्ड से जुड़ी कल्याण योजनाएं
राजस्थान राशन कार्ड केवल सब्सिडी वाला खाद्यान्न ही नहीं देता, बल्कि यह कई सरकारी कल्याण योजनाओं तक पहुंच का माध्यम भी है:
- अन्नपूर्णा योजना: पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 10 किलो मुफ़्त खाद्यान्न मिलता है।
- PDS उर्वरक सब्सिडी योजना: राशन कार्डधारक सब्सिडी दर पर उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं।
- उज्ज्वला योजना के तहत मुफ़्त LPG कनेक्शन: राजस्थान राशन कार्ड डेटाबेस में दर्ज BPL परिवार इसके पात्र हैं।
- स्वास्थ्य एवं बीमा योजनाएं: आयुष्मान भारत और अन्य राज्य बीमा योजनाओं में पात्रता जांचने के लिए भी राशन कार्ड का उपयोग होता है।
सक्रिय राजस्थान राशन कार्ड होने से इन सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिलता रहता है।
राजस्थान राशन कार्ड लिस्ट 2026
2026 की राजस्थान राशन कार्ड लिस्ट देखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: राजस्थान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: ‘Important Information’ टैब के अंतर्गत ‘Ration Card’ विकल्प चुनें।
चरण 3: ‘District Wise Ration Card Details’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 4: अपने जिले के सामने ‘Rural’ या ‘Urban’ के नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक करें।
चरण 5: ब्लॉक/नगरपालिका, पंचायत/वार्ड नंबर, गांव और उचित मूल्य की दुकान (FPS) का नाम चुनें।
चरण 6: राशन कार्ड की सूची स्क्रीन पर दिख जाएगी।
राजस्थान में राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
राजस्थान में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: राजस्थान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: होमपेज के बाईं ओर मेनू में ‘Apply for a New Ration Card’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: अगले पेज पर ‘Register Here’ पर क्लिक करके पंजीकरण करें या SSO राजस्थान पोर्टल की लॉगिन आईडी से लॉग इन करें।
चरण 4: SSO राजस्थान पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद ‘Citizen Apps (G2C)’ और फिर ‘E Mitra’ पर क्लिक करें।
चरण 5: ‘Services’, ‘Avail Services’ पर क्लिक करें और ‘Utility’ चुनें।
चरण 6: सर्च बार में ‘Ration Card’ टाइप करें और ‘New Ration Card Form’ चुनें।
चरण 7: अपना जिला और कार्यालय चुनें और ‘Continue’ पर क्लिक करें।
चरण 8: ‘New Ration Card’ फॉर्म चुनें और ‘Submit’ पर क्लिक करें।
चरण 9: फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और ‘Verify’ पर क्लिक करें।
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ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: नज़दीकी राशन दुकान या उचित मूल्य की दुकान (FPS) पर जाएं और आवेदन फॉर्म लें।
चरण 2: फॉर्म में सभी ज़रूरी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
चरण 3: भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज़ राशन दुकान या उचित मूल्य की दुकान (FPS) पर जमा कर दें।
राजस्थान में राशन कार्ड के लिए पात्रता
आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड ध्यान से पढ़ें। BPL और AAY राशन कार्ड के लिए केवल वही परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम है। पात्रता की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
- आवेदक के पास पहले से कोई राजस्थान राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
- जिन नागरिकों के पास अस्थायी या समय-सीमा समाप्त राशन कार्ड है, वे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के आधार पर ही तय होता है कि कौन-सा राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
- राज्य में नई शादी करने वाले व्यक्ति भी पात्रता पूरी होने पर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान में राशन कार्ड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
राशन कार्ड आवेदन के लिए परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों को ये दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे:
- सभी सदस्यों की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण (बिजली बिल, गैस कनेक्शन)
राजस्थान में राशन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें?
राजस्थान में राशन कार्ड का स्टेटस चेक करना बहुत आसान है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: राजस्थान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: ‘Important Information’ टैब के अंतर्गत ‘Ration Card’ विकल्प चुनें।
चरण 3: ‘Ration Card Application Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 4: ‘Form number’ या ‘Ration card number’ में से एक विकल्प चुनें।
चरण 5: संबंधित खाने में नंबर दर्ज करें और ‘Check Status’ पर क्लिक करें।
चरण 6: स्क्रीन पर तुरंत आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।
जिलेवार राशन कार्ड स्टेटस लिस्ट देखें
राजस्थान के निवासी अपने जिले के अनुसार राशन कार्ड की स्थिति इस प्रकार देख सकते हैं:
- खाद्य विभाग राजस्थान पोर्टल पर जाएं।
- ‘Important Information’ के अंतर्गत ‘Ration Card’ पर क्लिक करें और ‘District-Wise Ration Card Details’ चुनें।
- अपना जिला, ब्लॉक और FPS दुकान चुनें।
- गांव या वार्ड चुनकर देखें कि आपका नाम राशन कार्ड लिस्ट में है या नहीं।
यह तरीका राजस्थान राशन कार्ड की नवीनतम सूची में नाम जांचने में मदद करता है।
राजस्थान राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: नए उपयोगकर्ता हैं तो नाम, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि आदि देकर OTP से पंजीकरण करें। पहले से खाता है तो सीधे लॉग इन करें।
चरण 3: लॉग इन करने के बाद सर्च बार में ‘Food and Civil Supplies Department, Rajasthan’ टाइप करें और ‘Search’ पर क्लिक करें।
चरण 4: ‘Food and Civil Supplies Department, Rajasthan’ टैब पर क्लिक करें, फिर ‘Ration Card’ विकल्प चुनें।
चरण 5: राशन कार्ड नंबर और जिला दर्ज करें और ‘Get Document’ पर क्लिक करें।
चरण 6: आपका e-राशन कार्ड ‘Issued Documents’ सेक्शन में आ जाएगा। डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके PDF डाउनलोड करें।
राजस्थान राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें और हटाएं?
राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ा जा सकता है। नाम जोड़ने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: राजस्थान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: होमपेज के बाईं ओर मेनू में ‘Food Security Scheme/ Ration Card Application Form’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: ‘Form for making/ modifying ration card through e-Mitra/ CSC’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 4: आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें और ज़रूरी जानकारी भरें।
चरण 5: नए सदस्य के दस्तावेज़ जैसे फोटो और आधार कार्ड संलग्न करें और नज़दीकी ई-मित्र या Common Services Centre (CSC) कार्यालय में जमा करें।
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: राजस्थान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: होमपेज के बाईं ओर मेनू में ‘Food Security Scheme/ Ration Card Application Form’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: ‘Form for making/ modifying ration card through e-Mitra/ CSC’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 4: आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें और ज़रूरी जानकारी भरें।
चरण 5: जिस सदस्य का नाम हटाना है उनके दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें और नज़दीकी ई-मित्र या Common Services Centre (CSC) कार्यालय में जमा कर दें।
राजस्थान राशन कार्ड शिकायत पोर्टल
आवेदन में देरी, गलत स्टेटस या किसी अन्य समस्या के लिए नागरिक राजस्थान शिकायत पोर्टल पर जा सकते हैं:
- जनसुनवाई राजस्थान पोर्टल पर जाएं।
- “Lodge Grievance” पर क्लिक करें और “Food & Civil Supplies Department” चुनें।
- राशन कार्ड की जानकारी और शिकायत का विवरण भरें।
- शिकायत ID से शिकायत की स्थिति ट्रैक करें।
राशन कार्ड राजस्थान से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए यह पोर्टल उपयोगी है।
राजस्थान राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर
किसी भी समस्या या जानकारी के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें:
- 0141-2227352
- 6127
- 18001806127
निष्कर्ष
राजस्थान राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज़ है जो निवासियों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं और सरकारी कल्याण लाभों से जोड़ता है। डिजिटल सेवाओं के आने से अब ऑनलाइन आवेदन करना, राशन कार्ड डाउनलोड करना और स्टेटस चेक करना काफी सरल हो गया है। लाभ में किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए अपना e-KYC और आधार लिंकिंग ज़रूर अपडेट रखें।
FAQ
1. राजस्थान में राशन कार्ड के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान में स्थायी रूप से निवास करने वाले नागरिक, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार और आय संबंधी पात्रता मानदंड पूरे करने वाले लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। BPL और AAY कार्ड के लिए वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। नई शादी करने वाले और जिनका अस्थायी या समयसीमा समाप्त कार्ड है, वे भी आवेदन के योग्य हैं।
2. राजस्थान में APL से BPL राशन कार्ड में बदलाव कैसे करें?
APL को BPL राशन कार्ड में बदलने के लिए नज़दीकी राशन कार्यालय जाएं या राजस्थान SSO पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र सहित सभी ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करें। आवेदन फॉर्म भरने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर BPL कार्ड जारी किया जाता है।
3. राजस्थान में राशन कार्ड लिस्ट कैसे देखें?
राजस्थान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर जाएं। ‘District Wise Ration Card Details’ विकल्प पर क्लिक करें। अपने जिले के सामने ‘Rural’ या ‘Urban’ के नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक करें। ब्लॉक/नगरपालिका, पंचायत/वार्ड नंबर, गांव और FPS नाम चुनने के बाद राशन कार्डधारकों की सूची स्क्रीन पर आ जाएगी।
4. राजस्थान राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
DigiLocker वेबसाइट पर लॉग इन करें। सर्च बार में ‘Food and Civil Supplies Department, Rajasthan’ खोजें और ‘Ration Card’ चुनें। राशन कार्ड नंबर और जिला दर्ज करके ‘Get Document’ पर क्लिक करें। ‘Issued Documents’ सेक्शन में जाकर डाउनलोड आइकन से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
5. राजस्थान में राशन कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
राजस्थान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर जाएं। ‘Important Information’ के अंतर्गत ‘Ration Card’ चुनें और ‘Ration Card Application Status’ पर क्लिक करें। ‘Form number’ या ‘Ration card number’ में से उचित विकल्प चुनें, नंबर दर्ज करें और ‘Check Status’ पर क्लिक करें। स्क्रीन पर तुरंत स्टेटस दिखाई देगा।
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