FSSAI Milk License Rule: दूध बेचने के लिए लाइसेंस हुआ अनिवार्य

FSSAI का नया नियम: अब बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी दूध नहीं बेच पाएगा। जानिए डेयरी वालों और दूध उत्पादकों के लिए लाइसेंस के नए नियम और पूरी प्रक्रिया।

March 14, 2026 10:00 PM
FSSAI Milk License Rule

अब दूध वाले को भी लेना होगा FSSAI लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं बेच पाएगा कोई भी दूध, समझें पूरा नियम

फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने दूध में बढ़ती मिलावटों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब दूध का उत्पादन और बिक्री केवल लाइसेंस मिलने के बाद ही संभव होगी।

दूध और डेयरी उत्पादों में बढ़ती मिलावट के चलते फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने सख्ती बरतते हुए, दूध उत्पादन और बिक्री के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है। FSSAI ने मिलावट की शिकायतों के बीच यह बड़ा फैसला लिया है।

सच तो ये है कि त्योहारों और आम दिनों में भी सिंथेटिक दूध और मिलावटी डेयरी उत्पादों की खबरें लगातार आती रहती हैं। इसी पर लगाम कसने के लिए यह नियम लाया गया है।

किन्हें लेना होगा फूड लाइसेंस और किसे मिली है छूट?

अब डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को छोड़कर, सभी दूध उत्पादकों और दूध बेचने वाले विक्रेताओं को कारोबार चलाने के लिए FSSAI में पंजीकरण (Registration) कराना अनिवार्य होगा

यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि क्या गांव के छोटे दूध वालों को भी रजिस्ट्रेशन चाहिए? जी हां, अगर आप किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त डेयरी को-ऑपरेटिव (जैसे अमूल, मदर डेयरी आदि की समितियां) से नहीं जुड़े हैं, तो आपको यह फूड लाइसेंस (Food License) लेना ही होगा।

FSSAI ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड कमिश्नरों को एक एडवाइजरी जारी की है

इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य न होने वाले दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं को खाद्य व्यवसाय चलाने के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण या लाइसेंस लेना होगा।

बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार पर लगेगी लगाम

कई ऐसे दूध उत्पादक (जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं) और दूध विक्रेता बिना पंजीकरण या लाइसेंस के ही कारोबार चला रहे हैं। यह एडवाइजरी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि असंगठित क्षेत्र में कई लोग बिना किसी क्वालिटी चेक के दूध बेच रहे थे, जिससे सीधे तौर पर ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा था।

अब दूध चिलर्स (जिनका उपयोग दुग्ध उत्पादक और दूध विक्रेता करते हैं) का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा, ताकि उचित भंडारण तापमान (Storage Temperature) सुनिश्चित हो सके और चिलर से जुड़ी सभी आवश्यक शर्तों का हर समय पालन किया जा सके।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

चिलर्स की रेगुलर चेकिंग से दूध के खराब होने की संभावना को रोका जा सकेगा और लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। नियमों का पालन न करने के मामलों में उचित कार्रवाई की जा सकती है

ध्यान रखें कि जो विक्रेता भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के इन नए नियमों को अनदेखा करेंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उनका कारोबार भी बंद किया जा सकता है। आप FoSCoS (Food Safety Compliance System) पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ही अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।

FSSAI लाइसेंस बनवाने के लिए संपर्क करें: > अगर आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मुश्किल लग रही है या आपके पास समय नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम FSSAI लाइसेंस बनाते हैं, बनवाने के लिए आप सीधे 9309373489 पर मैसेज करें।”

FAQs (People Also Ask)

1. क्या गांव में दूध बेचने वालों को भी FSSAI लाइसेंस लेना होगा? हां, नए नियम के अनुसार अगर आप किसी मान्यता प्राप्त डेयरी सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं, तो चाहे आप गांव में दूध बेचते हों या शहर में, आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

2. दूध बेचने के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करें? आप FSSAI के आधिकारिक पोर्टल FoSCoS (Food Safety Compliance System) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहां आपको अपनी बेसिक जानकारी और पहचान पत्र अपलोड करना होगा।

3. किन दूध वालों को इस नए FSSAI नियम से छूट मिली है? केवल उन दूध उत्पादकों और विक्रेताओं को छूट मिली है जो किसी रजिस्टर्ड ‘डेयरी सहकारी समिति’ (Dairy Cooperative Societies) के सदस्य हैं। बाकी सभी के लिए यह अनिवार्य है।

4. FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की फीस कितनी होती है? छोटे कारोबारियों (जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है) के लिए बेसिक FSSAI रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपये प्रति वर्ष होती है। बड़े कारोबारियों के लिए स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस की फीस अलग होती है।

5. अगर बिना लाइसेंस दूध बेचा तो क्या जुर्माना लगेगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत, बिना वैध FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य व्यवसाय चलाने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या सजा (कारोबार के स्तर के अनुसार) हो सकती है।

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