Yo Yo Honey Singh-Badshah का गाना ‘Mafia Mundeer’ बैन | दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के अश्लील गाने 'वॉल्यूम 1' पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। जानें इस सख्त फैसले से जुड़ी हर जरूरी अपडेट।

April 2, 2026 10:20 PM
माफिया मुंडीर (Mafia Mundeer)

Yo Yo Honey Singh-Badshah का ‘Mafia Mundeer’ बैन — दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स को यह आदेश दिया कि यो यो हनी सिंह और बादशाह का विवादित और अश्लील गाना ‘वॉल्यूम 1’ सभी प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत ब्लॉक किया जाए।

फेमस रैपर यो यो हनी सिंह और बादशाह के बीच का विवाद तो सालों पुराना है, लेकिन अब उनके एक पुराने और बेहद विवादित गाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2000 के दशक के सबसे विवादित गानों में गिना जाने वाला ‘Mafia Mundeer’ (वॉल्यूम 1) अब सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा। कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत हटाने का आदेश जारी किया।

कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस गाने के बोल और इसकी सामग्री किसी भी सूरत में सार्वजनिक मंचों पर रहने के लायक नहीं हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख — ‘कला के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं’

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा कि ‘माफिया मुंडीर’ गाना न केवल अश्लील और अभद्र है, बल्कि यह महिलाओं के प्रति गहरे अपमान को भी दर्शाता है। कोर्ट की अंतरात्मा हिल गई है।

कोर्ट के मुताबिक, इस गाने के शब्द मर्यादा की हर सीमा को पार करते हैं और समाज में गलत संदेश फैलाते हैं। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि कला के नाम पर इस तरह की गंदगी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता — खासकर तब, जब इसका असर युवा पीढ़ी पर पड़ रहा हो।

जस्टिस पुरुशेंद्र कौरव ने फैसले में क्या कहा — पूरा ब्यौरा

जस्टिस पुरुशेंद्र कौरव ने कहा कि गाने के बोल बेहद अश्लील, भद्दे और महिलाओं के प्रति अपमानजनक हैं, और कोई भी सभ्य समाज ऐसी सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहने की इजाजत नहीं दे सकता।

कोर्ट ने दोनों सिंगर्स और गाने, उसके रीमिक्स या दूसरे वर्शन पर अधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया हैंडल, म्यूजिक प्लेटफॉर्म, शेयरिंग प्लेटफॉर्म या किसी भी ऑनलाइन जगह से गाने के URL तुरंत हटाएं।

एक बात खास तौर पर ध्यान देने वाली है — शुरुआत में ही कोर्ट ने कहा कि गाने का टाइटल तो आधिकारिक आदेश में लिखा भी नहीं जा सकता। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

माफिया मुंडीर (Mafia Mundeer)
माफिया मुंडीर (Mafia Mundeer)

YouTube, Google, Spotify — किन प्लेटफॉर्म्स पर लागू हुआ बैन?

कोर्ट हिंदू शक्ति दल की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें YouTube, Google और Spotify जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गाने के वीडियो और ऑडियो हटाने की मांग की गई थी।

कोर्ट में यह भी कहा गया कि हालांकि हनी सिंह और बादशाह दोनों ने इस गाने को गाने से इनकार किया है, फिर भी एक कॉन्सर्ट के दौरान हनी सिंह के इस गाने के कुछ अंश गाए गए थे।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को तय की गई है। तब तक यह देखना होगा कि सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म इस आदेश का कितनी तेज़ी से पालन करते हैं — और भारत में डिजिटल कंटेंट मॉडरेशन के लिए यह फैसला एक बड़ी मिसाल बन सकता है।

FAQ

Yo Yo Honey Singh का विवादित गाना ‘माफिया मुंडीर’ आखिर है क्या?

‘माफिया मुंडीर’ — जिसे ‘वॉल्यूम 1’ भी कहा जाता है — 2000 के दशक का एक पंजाबी रैप ट्रैक है जो अपने बेहद आपत्तिजनक बोलों की वजह से शुरू से ही विवादों में रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके शब्दों को इतना अश्लील माना कि न्यायिक आदेश में इसका टाइटल तक लिखने से मना किया गया। हनी सिंह और बादशाह दोनों ने गाने को गाने से इनकार किया है, लेकिन एक कॉन्सर्ट में इसके कुछ अंश सुने गए। गाना YouTube, Spotify और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सालों तक उपलब्ध रहा।

क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म से गाना हटाने का आदेश तुरंत लागू होगा?

कोर्ट ने ‘तुरंत हटाने’ का आदेश दिया है — यानी किसी देरी की गुंजाइश नहीं। इसमें गाने का ओरिजिनल वर्शन, रीमिक्स और दूसरे सभी वेरिएंट शामिल हैं। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स को सभी संबंधित URLs डीलिस्ट करने होंगे। अगली सुनवाई 7 मई को है, जहां कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी जा सकती है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर गाना अभी भी देख रहे हैं, तो उसे रिपोर्ट करना कानूनी तौर पर सही कदम होगा।

क्या कला की आड़ में अश्लील रैप गाने कानूनी तौर पर सुरक्षित हैं?

ईमानदारी से कहें तो यह सवाल अभी भी पूरी तरह तय नहीं है — अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक मर्यादा के बीच की लकीर भारतीय अदालतों में केस-दर-केस खिंचती है। लेकिन इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि ‘कला’ का लेबल किसी भी सामग्री को महिलाओं के प्रति अपमानजनक बोलों से नहीं बचा सकता। IPC की धारा 294 और IT Act 2000 के तहत ऐसे कंटेंट पर कार्रवाई हो सकती है। खासकर जब टार्गेट ऑडियंस में बड़ी तादाद में युवा हों।

हिंदू शक्ति दल ने ये याचिका क्यों दाखिल की?

हिंदू शक्ति दल ने यह याचिका इस आधार पर दाखिल की कि गाने के बोल महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हैं और समाज में गलत संदेश फैला रहे हैं। याचिका में YouTube, Google और Spotify से इस कंटेंट को हटाने की मांग थी। कोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लिया और सुनवाई के दौरान खुद कहा कि गाने के बोल पढ़कर अदालत की “अंतरात्मा हिल गई।” अगर आप भी किसी अश्लील डिजिटल कंटेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो National Cyber Crime Reporting Portal एक सीधा रास्ता है।

क्या हनी सिंह पर पहले भी इस तरह का कोई केस हुआ है?

हां, हनी सिंह के गाने पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं — उनके कई ट्रैक पर महिला संगठनों और अदालतों ने सवाल उठाए हैं। 2013 में उनके कुछ गानों के बोलों पर दिल्ली गैंगरेप केस के बाद बड़ा हंगामा हुआ था। इस बार फर्क यह है कि हाई कोर्ट ने सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया है — सिर्फ नोटिस नहीं। यह भारत में म्यूजिक कंटेंट मॉडरेशन के लिहाज से एक बड़ा प्रीसेडेंट बन सकता है।

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