सावधान! 2 Voter ID Card होने पर आपको हो सकती है जेल, ऐसे करें कैंसिल
भारत में एक से अधिक Voter ID Card रखना गैरकानूनी है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या गलती से दो EPIC कार्ड रखता है, तो उसे एक साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जानिए इसका समाधान और घर बैठे कैसे करें कैंसिल।
क्या आपके पास 2 Voter ID Card हैं? तो हो जाएं सावधान!
क्या आपके पास दो वोटर ID कार्ड हैं? अगर हाँ, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत के चुनाव कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव पर दो वोटर ID रखने का आरोप लगा था, जिससे यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया। चुनाव आयोग ने इस मामले की जाँच शुरू की है और पूरे देश के नागरिकों को इस विषय पर सतर्क रहने की सलाह दी है। एक ही नागरिक के पास दो वोटर ID कार्ड होना न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि यह लोकतंत्र की पवित्रता को भी कमजोर करता है।
Voter ID की अहमियत और कानून
वोटर ID कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह एक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार भी है। इसके जरिए नागरिक चुनाव में वोट डाल सकता है और देश के शासन में भागीदार बनता है। यही कारण है कि इसका दुरुपयोग या दोहरी पहचान बनाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह लोकतंत्र की प्रक्रिया को भी कमजोर करता है। भारत में चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट नियम है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही वोटर ID कार्ड रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास दो या उससे अधिक वोटर ID कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे Representation of the People Act, 1950 की धारा 17 और 18 के तहत दोषी माना जाता है।
सज़ा और कारण: लोग कैसे बनवा लेते हैं दो वोटर ID?
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या धोखाधड़ी से दो EPIC कार्ड बनवाता है, तो उसके खिलाफ एक साल तक की जेल या आर्थिक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह अपराध चुनावी धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है, और इसके लिए FIR भी दर्ज हो सकती है। खास बात यह है कि यह सज़ा तब भी लागू होती है, अगर यह गलती अनजाने में हुई हो और रिपोर्ट न की गई हो। अक्सर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते हैं और नई जगह पर वोटर ID बनवा लेते हैं, लेकिन पुराने कार्ड को डिलीट कराना भूल जाते हैं। यह एक सामान्य गलती है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
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2 Voter ID Card होने पर क्या करें?
अगर आपके पास गलती से दो वोटर ID कार्ड बन गए हैं, तो तुरंत चुनाव आयोग की वेबसाइट (www.nvsp.in) पर जाकर फॉर्म 7 (Form 7) भरें और एक कार्ड को रद्द करवाएं। आप बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी SDM कार्यालय में जाकर भी कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। यह कदम उठाकर आप कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।
Online Voter ID कैसे कैंसिल करें?
यह प्रक्रिया बेहद सरल है और आप इसे घर बैठे कर सकते हैं।
Step 1: सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर जाएं। इसके बाद, “Login/Register” पर क्लिक करें। अगर आपका पहले से अकाउंट है, तो लॉगिन करें। अगर नहीं है, तो ईमेल या मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक नया अकाउंट बनाएं।
Step 2: लॉगिन करने के बाद, “फॉर्म 7 (Form 7 – Objection or Deletion of name in electoral roll)” भरने का विकल्प चुनें। फॉर्म 7 में मांगी गई जानकारी भरें, जिसमें आपका नाम, वोटर ID नंबर (EPIC नंबर), और रद्द करवाने का कारण शामिल हो (जैसे डुप्लीकेट एंट्री, मृत्यु, शिफ्टिंग आदि)। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति की एंट्री हटवाना चाहते हैं, तो उसका भी विवरण दें।
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FAQs
2 voter ID cards रखना क्यों गैरकानूनी है?
उत्तर: भारत में एक व्यक्ति के पास एक से अधिक वोटर ID कार्ड रखना Representation of the People Act, 1950 की धारा 17 और 18 के तहत एक गंभीर अपराध है। यह चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया गया है।
2 voter ID होने पर क्या सज़ा मिल सकती है?
उत्तर: यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में 2 voter ID cards रखता है, तो उसे एक साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
मैं अपने दूसरे वोटर ID को कैसे कैंसिल कर सकता हूँ?
उत्तर: आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म 7 भर सकते हैं। इसके अलावा, आप बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या SDM कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
क्या गलती से दो वोटर ID बन जाने पर भी सज़ा मिलती है?
उत्तर: हाँ, यदि आपके पास गलती से भी दो वोटर ID बन गए हैं और आप उसे कैंसिल नहीं करवाते हैं, तो यह कानूनी अपराध माना जाता है। कानून के अनुसार, इस गलती की जानकारी होने पर तुरंत चुनाव आयोग को सूचित करना आवश्यक है।
मैं फॉर्म 7 को ऑफलाइन कैसे जमा कर सकता हूँ?
उत्तर: आप अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं या सीधे अपने क्षेत्र के SDM कार्यालय में जाकर फॉर्म 7 की हार्ड कॉपी भर सकते हैं। वहाँ मौजूद अधिकारी आपकी मदद करेंगे।
वोटर ID कैंसिल करने के लिए NVSP पोर्टल पर कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
उत्तर: NVSP पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 7 भरते समय आमतौर पर कोई दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको बस अपना नाम, EPIC नंबर और रद्द करने का कारण बताना होता है। हालाँकि, यदि कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी जाती है तो आप तैयार रहें।
अगर मैंने एक राज्य से दूसरे राज्य में वोटर ID बनवा लिया है, तो पुराना वाला कैसे कैंसिल होगा?
उत्तर: जब आप किसी नए राज्य में वोटर ID के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको पुराने वोटर ID की जानकारी देनी होती है। नए आवेदन के साथ ही पुराने ID को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यदि यह नहीं हुआ है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म 7 भरकर खुद ही पुराने ID को कैंसिल करवा सकते हैं।
क्या मैं अपने मृत परिजन के Voter ID card को कैंसिल कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, आप अपने मृत परिजन का वोटर ID कार्ड कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको NVSP पोर्टल पर फॉर्म 7 भरना होगा और कारण में “मृत्यु” का विकल्प चुनना होगा। आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी भी देनी पड़ सकती है।