सावधान! ये गलती पड़ेगी भारी! मात्र ₹50 का Certificate न होने पर ₹10,000 जुर्माना

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ये 50 रुपये का Certificate  बनवा ले वरना जाना पड़ सकता है जेल, गाड़ीवाले आज ही बनवा लें

मोटर वाहन चलाने वाले लोग सिर्फ ₹50 से ₹100 तक खर्च करके बनवाएं प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC Certificate) और बचें ₹10,000 जुर्माने व 6 महीने की जेल से. जानें प्रक्रिया, कीमत और जरूरी दस्तावेज.

PUC Certificate: भारत में वाहन चलाते समय प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) रखना अब सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी जेब और आजादी दोनों की सुरक्षा है.

महज ₹50 खर्च करके आप ₹10,000 तक के जुर्माने और छह महीने की जेल से बच सकते हैं. मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध PUC के गाड़ी चलाना गंभीर अपराध माना जाता है और कई शहरों में इस नियम को बेहद सख्ती से लागू किया जा रहा है.

कानून क्या कहता है? (Traffic Rules)

मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190(2) के अनुसार यदि कोई वाहन बिना वैध PUC Certificate के सड़क पर पकड़ा जाता है तो चालक पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

इतना ही नहीं, दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की जेल भी हो सकती है और ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है. इसलिए रिस्क लेने से अच्छा है कि कागज पूरे रखें.

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कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

वाहन चलाते समय आपके पास चार अहम दस्तावेज होना अनिवार्य है –

  • ड्राइविंग लाइसेंस (DL)

  • वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)

  • इंश्योरेंस पेपर

  • प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC)

इन दस्तावेजों को आप डिजीलॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं या हार्ड कॉपी साथ रख सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस अब डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को भी मानती है.

PUC Certificate Online Download कैसे करें?

(यह जानकारी जोड़ी गई है ताकि लोग सर्च में आपको ढूँढ सकें) अगर आपका PUC सर्टिफिकेट खो गया है या फट गया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है. आप घर बैठे इसे डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले Parivahan Sewa की वेबसाइट पर जाएं.

  2. वहां ‘PUC Certificate’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

  3. अपनी गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर (आखिरी 5 अंक) डालें.

  4. आपका सर्टिफिकेट सामने आ जाएगा, इसे प्रिंट कर लें या मोबाइल में सेव रखें.

PUC Certificate की कीमत और वैधता क्या है?

PUC प्रमाणपत्र बनवाने या उसका नवीनीकरण कराने में ₹50 से ₹100 तक का खर्च आता है. यह प्रमाणपत्र वाहन के प्रदूषण स्तर को दर्शाता है और इसे समय-समय पर रिन्यू कराना जरूरी होता है.

आमतौर पर यह सर्टिफिकेट 6 महीने या 1 साल के लिए वैध होता है और उसके बाद दोबारा जांच करानी पड़ती है. BS-IV और BS-VI गाड़ियों के लिए नियम थोड़े अलग हो सकते हैं.

नई गाड़ियों (New Vehicles) के लिए क्या नियम है?

(यह सेक्शन जोड़ा गया है क्योंकि बहुत लोग यह पूछते हैं) अगर आपने हाल ही में शोरूम से एकदम नई कार या बाइक खरीदी है, तो आपको तुरंत पॉल्यूशन सेंटर भागने की जरूरत नहीं है. नई गाड़ियों का PUC Certificate एक साल (1 Year) के लिए मान्य होता है. एक साल पूरा होने के बाद ही आपको नई जांच करानी होगी.

कहां और कैसे बनवाएं?

PUC बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. अपने नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाएं, जहां प्रदूषण जांच केंद्र मौजूद होता है.

वहां वाहन की जांच कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है और आपको तुरंत नया प्रमाणपत्र मिल जाता है. इसे ऑनलाइन अपडेट होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता.

पर्यावरण और आपकी सुरक्षा

PUC सिर्फ कानूनी बचाव का साधन नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी अहम है.

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करता है कि आपका वाहन हवा में जहरीले धुएं का स्तर तय सीमा से अधिक न छोड़े. इस तरह यह आपके स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है.

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या मैं मोबाइल में PUC की फोटो दिखा सकता हूं?

हां, आप mParivahan या DigiLocker ऐप में अपना PUC Certificate दिखा सकते हैं. यह पूरी तरह से वैलिड माना जाता है.

Q2: अगर PUC एक्सपायर हो गया तो कितने दिन की छूट मिलती है?

नियम के मुताबिक, एक्सपायर होने के बाद कोई छूट (Grace Period) नहीं मिलती. अगर डेट निकल गई है, तो पकड़े जाने पर चालान कट सकता है, इसलिए तुरंत रिन्यू कराएं.

Q3: क्या दूसरे राज्य का PUC मेरे राज्य में चलेगा?

हां, PUC Certificate पूरे भारत (All India) में मान्य होता है. अगर आपने यूपी में बनवाया है, तो वह दिल्ली या बिहार में भी चलेगा.

Q4: बाइक और कार के PUC चार्ज में क्या फर्क है?

टू-व्हीलर (Bike/Scooty) का चार्ज आमतौर पर ₹50-₹80 के बीच होता है, जबकि फोर-व्हीलर (Car) के लिए यह ₹90-₹130 तक हो सकता है. यह अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करता है.

Q5: BS6 गाड़ियों का PUC कितने दिन का बनता है?

BS6 गाड़ियों का पॉल्यूशन कम होता है, इसलिए अक्सर इनका सर्टिफिकेट 1 साल के लिए बनाया जाता है, जबकि पुरानी गाड़ियों का 3 या 6 महीने के लिए बनता है.

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