PF Withdrawal Rules: नौकरी छूटने पर PF का पैसा निकालें या नहीं? 75% लिमिट और टैक्स का पूरा गणित समझें
नई दिल्ली. अगर आप नौकरीपेशा (Salaried) हैं, तो Employee Provident Fund (EPF) सिर्फ एक सेविंग स्कीम नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ‘सोशल सिक्योरिटी’ है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि जॉब बदलने, नौकरी छूटने (Layoff) या थोड़ी सी पैसों की तंगी होते ही लोग PF का पैसा निकालने की जल्दबाजी कर बैठते हैं.
रुकिए! ऐसा करने से पहले PF के उन 3-4 पेचीदा नियमों को समझ लें, जो आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आपने नियमों को जाने बिना पैसा निकाला, तो न सिर्फ आपकी रिटायरमेंट सेविंग खत्म होगी, बल्कि आपको भारी-भरकम टैक्स (TDS) भी चुकाना पड़ सकता है.
यहाँ आसान भाषा में समझें PF निकासी, 75% लिमिट और टैक्स का पूरा गणित.
1. PF कब निकाल सकते हैं? (नियम और शर्तें)
बहुत से लोगों को लगता है कि नौकरी छोड़ते ही वे पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. नियम थोड़े अलग हैं:
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रिटायरमेंट पर: पूरा PF बैलेंस आमतौर पर 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद निकाला जा सकता है.
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बेरोजगारी की स्थिति में: अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपना पूरा PF (100%) निकाल सकता है.
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कैच (Catch) यह है: ‘बेरोजगारी’ का मतलब है कि आप किसी भी ऐसी कंपनी में काम नहीं कर रहे जो EPF के दायरे में आती हो.
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सलाह: अगर आपने इस बीच नई नौकरी जॉइन कर ली है, तो PF निकालने के बजाय उसे पुराने अकाउंट से नए अकाउंट में ट्रांसफर करना ही समझदारी है.
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2. जॉब छूटने के 1 महीने बाद: 75% निकासी का नियम
ज्यादातर लोगों को सिर्फ 2 महीने वाले नियम की जानकारी है, लेकिन एक राहत देने वाला नियम यह भी है:
अगर आपकी जॉब छूट गई है, तो आपको 2 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है. एक महीना पूरा होने के बाद आप अपने कुल PF बैलेंस का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं. बाकी बचा 25% हिस्सा आपके PF खाते में ही रहेगा.
अगर दूसरा महीना भी बेरोजगारी में गुजर जाता है, तो आप बची हुई 25% रकम भी निकाल सकते हैं. EPFO ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि मुश्किल वक्त में कर्मचारी को पैसे भी मिल जाएं और उनका पीएफ खाता पूरी तरह खाली भी न हो.
3. PF निकासी पर टैक्स का खेल (सबसे जरूरी पॉइंट)
जल्दबाजी में पैसा निकालने पर सबसे बड़ा नुकसान टैक्स के रूप में होता है. यहाँ गणित थोड़ा समझने वाला है:
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5 साल का ‘लगातार’ सर्विस नियम: अगर आपने लगातार 5 साल की सर्विस पूरी नहीं की है और आप PF निकालते हैं, तो आपकी निकाली गई राशि टैक्स के दायरे (Taxable) में आएगी. इस पर TDS कटेगा.
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TDS का डर: अगर 5 साल से पहले 50,000 रुपये से ज्यादा की निकासी की जाती है और आप पैन कार्ड (PAN) जमा नहीं करते, तो 30% तक TDS कट सकता है. पैन देने पर यह 10% होता है.
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टैक्स-फ्री कब होता है? अगर आपकी नौकरी की कुल अवधि (पुरानी + नई कंपनी मिलाकर) 5 साल या उससे ज्यादा है और आपने हर बार PF ट्रांसफर किया है, तो निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री रहती है.
स्मार्ट टिप: 5 साल की गणना में सिर्फ एक कंपनी की सर्विस नहीं, बल्कि उन सभी कंपनियों की सर्विस जुड़ती है जहाँ आपने PF ट्रांसफर किया है.
4. पेंशन (EPS) का पैसा: 10 साल वाला नियम
PF अकाउंट में दो हिस्से होते हैं—EPF (आपकी बचत) और EPS (पेंशन). दोनों के निकासी नियम अलग हैं:
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10 साल से कम सर्विस: अगर आपकी कुल सर्विस 10 साल से कम है, तो आप PF के साथ-साथ पेंशन का पैसा (Lumpsum) भी निकाल सकते हैं.
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10 साल से ज्यादा सर्विस: अगर सर्विस 10 साल से ज्यादा हो गई है, तो आप पेंशन का पैसा एकमुश्त नहीं निकाल सकते. तब आपको ‘Scheme Certificate’ लेना होगा और 58 साल की उम्र के बाद आपको मासिक पेंशन (Monthly Pension) मिलेगी.
5. एक्सपर्ट की राय: रिटायरमेंट के लिए है PF, सुविधा के लिए नहीं
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि थोड़ी सी बेरोजगारी या जरूरत के लिए PF तोड़ना “सोने के अंडे देने वाली मुर्गी” को मारने जैसा है.
PF पर मिलने वाला ब्याज (Interest) और कंपाउंडिंग (Compounding) का फायदा लंबे समय में एक बड़ी रकम बनाता है. अगर जल्दी नई नौकरी मिलने की उम्मीद है, तो पैसे निकालने के बजाय PF ट्रांसफर करें. याद रखें, PF असल में आपके बुढ़ापे का सहारा है, आज की छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एटीएम नहीं.
FAQ: PF निकासी से जुड़े जरूरी सवाल
1. क्या मैं नौकरी में रहते हुए PF का पूरा पैसा निकाल सकता हूँ?
नहीं, नौकरी में रहते हुए आप केवल कुछ विशेष परिस्थितियों (जैसे बीमारी, शादी, होम लोन) के लिए ‘एडवांस PF’ (Partial Withdrawal) ही निकाल सकते हैं, पूरा पैसा नहीं.
2. PF निकालने पर कितना टैक्स (TDS) कटता है?
अगर सर्विस 5 साल से कम है और निकासी 50,000 से ज्यादा है, तो पैन कार्ड देने पर 10% और न देने पर 30% तक TDS कट सकता है.
3. क्या जॉब छोड़ने के तुरंत बाद PF निकाल लेना चाहिए?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपको पैसों की बहुत सख्त जरूरत नहीं है, तो PF नहीं निकालना चाहिए. इसे ट्रांसफर करना बेहतर है ताकि आपकी सर्विस हिस्ट्री बनी रहे और ब्याज मिलता रहे.
4. 5 साल की सर्विस का क्या मतलब है?
इसका मतलब है ‘कंटीन्यूअस सर्विस’. अगर आपने 2 साल एक कंपनी में और 3 साल दूसरी कंपनी में काम किया और बीच में PF ट्रांसफर किया, तो यह 5 साल माना जाएगा.
5. क्या पेंशन का पैसा कभी भी निकाला जा सकता है?
जी नहीं, पेंशन (EPS) का पैसा तभी निकाला जा सकता है जब आपकी कुल सर्विस 6 महीने से ज्यादा और 10 साल से कम हो. 10 साल से ज्यादा होने पर आपको पेंशन ही मिलेगी.
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