PAN Card धारक सावधान! नहीं किया ये जरूरी काम तो भरना पड़ेगा ₹10,000 का जुर्माना

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PAN card inactive: अभी चेक करें स्टेटस! ₹10,000 जुर्माने से कैसे बचें?

PAN Card आज के दौर में सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि एक अनिवार्य वित्तीय दस्तावेज है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने से लेकर बैंक में खाता खुलवाने, बड़ा निवेश करने, प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, या यहाँ तक कि लोन लेने तक—हर ज़रूरी वित्तीय लेनदेन में इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए, यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आपका PAN कार्ड इनएक्टिव तो नहीं हो गया है।

अगर आप भी पैन कार्ड (PAN Card) का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग अब ऐसे लोगों पर ₹10,000 तक का भारी-भरकम जुर्माना लगा रहा है, जिनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई यूज़र्स इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि उनका PAN अब वैध नहीं रहा, और वे इसे पहले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लापरवाही का अंजाम सिर्फ जुर्माना नहीं, बल्कि बड़े वित्तीय लेन-देन में रुकावट भी हो सकता है।

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₹10,000 का जुर्माना किन पर लगेगा?

जैसा कि हमने बताया, PAN कार्ड का उपयोग हर महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य में होता है। अगर किसी व्यक्ति का PAN Card Inactive हो जाता है और वह व्यक्ति उसे निष्क्रिय जानते हुए या अनजाने में भी इस्तेमाल करता है, तो आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के तहत उस पर ₹10,000 तक का पैन आधार लिंक करने का जुर्माना लगाया जा सकता है।

वास्तव में, निष्क्रिय पैन कार्ड को इस्तेमाल करने पर यह माना जाता है कि आप एक गैर-मौजूद दस्तावेज का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा करना आयकर अधिनियम के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। इसलिए, अपनी वित्तीय सुरक्षा और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आधार पैन लिंक स्टेटस (Aadhaar PAN Link Status) तुरंत चेक करना बेहद आवश्यक है।

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आपका PAN कार्ड एक्टिव है या नहीं? ऐसे करें पता

अच्छी खबर यह है कि आप घर बैठे, कुछ ही मिनटों में यह जाँच सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव (सक्रिय) है या नहीं। यह प्रक्रिया बेहद सरल है।

यहाँ स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है कि पैन कार्ड स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें:

  1. वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट यानी Income Tax Department’s e-filing website पर जाना होगा।
  2. लिंक खोजें: होमपेज पर, ‘Quick Links’ या ‘Instant e-Services’ सेक्शन पर ध्यान दें।
  3. विकल्प चुनें: इस सेक्शन में आपको ‘Verify Your PAN’ या ‘पैन सत्यापित करें’ का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
  4. विवरण भरें: अब आपको एक छोटा फॉर्म भरना होगा। इसमें अपना PAN नंबर, अपना पूरा नाम, जन्मतिथि और वह मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके PAN और आधार से लिंक है।
  5. OTP सत्यापन: विवरण भरने के बाद, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा। इसे निर्धारित स्थान पर दर्ज करें।
  6. स्टेटस देखें: OTP डालने के तुरंत बाद, स्क्रीन पर आपको अपने PAN का स्टेटस दिख जाएगा। यहाँ आपको पता चलेगा कि आपका PAN ‘Active’ है या ‘Inactive’।

अगर स्टेटस ‘Inactive’ दिखता है, तो घबराएँ नहीं, तुरंत अगले कदम उठाएँ।

अगर आपका PAN कार्ड इनएक्टिव है तो क्या करें?

अगर जाँच के दौरान आपको पता चलता है कि आपका PAN कार्ड इनएक्टिव है, तो इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं, और दोनों के लिए समाधान मौजूद है:

1. आधार से लिंक न होना

सबसे पहले यह देखें कि आपका PAN कार्ड आपके आधार (Aadhaar) से लिंक है या नहीं। भारत सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया था। अगर यह लिंक नहीं है, तो तुरंत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इसे लिंक करवाएँ। ध्यान दें, अब लिंक करने पर आपको विलंब शुल्क (लेट फीस) का भुगतान करना पड़ सकता है, यही पैन आधार लिंक करने का जुर्माना है जो हजारों में हो सकता है। कई बार लिंकिंग हो जाती है, लेकिन वह वैध नहीं रहती, इसलिए एक बार आधार पैन लिंक स्टेटस दोबारा चेक करें।

2. डुप्लिकेट/अवैध PAN कार्ड

अगर आपके पास दो PAN कार्ड हैं या आपने गलती से एक नया बनवा लिया है, तो यह भी एक बड़ी समस्या है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति के पास एक ही PAN कार्ड होना चाहिए। इस स्थिति में, आपको दोनों में से एक को तुरंत सरेंडर (जमा) करना होगा।

डुप्लिकेट पैन कार्ड सरेंडर प्रक्रिया के लिए आप NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर एक रिक्वेस्ट (अनुरोध) सबमिट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में एक फॉर्म भरना होता है और गैर-इस्तेमाल वाले PAN को जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

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FAQ सेक्शन: आपके सभी सवालों के जवाब

प्रश्न उत्तर (विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि)
Q1. PAN इनएक्टिव होने का मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे प्रमुख कारण 31 मार्च 2023 की अंतिम तिथि तक पैन को आधार से लिंक न करवाना है। सरकार ने कई बार समय दिया था, लेकिन जो लोग चूक गए, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए।
Q2. इनएक्टिव PAN कार्ड का इस्तेमाल करने पर क्या होता है? ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, आप बैंक में ₹50,000 से अधिक जमा नहीं कर पाएँगे, ITR फाइल नहीं कर पाएँगे, और आपके वित्तीय लेनदेन (जैसे म्यूचुअल फंड निवेश) रुक सकते हैं।
Q3. क्या मैं इनएक्टिव पैन को फिर से एक्टिव करा सकता हूँ? हाँ, आप इसे दोबारा एक्टिव करा सकते हैं। इसके लिए आपको पैन आधार लिंक करने का जुर्माना (विलंब शुल्क) भरकर अपने आधार से लिंक करवाना होगा। शुल्क जमा करने के बाद कुछ दिनों में यह सक्रिय हो जाता है।
Q4. डुप्लिकेट पैन कार्ड सरेंडर कैसे करते हैं? डुप्लिकेट पैन को सरेंडर करने के लिए आपको फॉर्म 49A में बदलाव करके NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। साथ ही, निकटतम आयकर पैन सेवा केंद्र पर जाकर एक लिखित आवेदन और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने पड़ते हैं।
Q5. क्या इनएक्टिव पैन ITR फाइल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, एक इनएक्टिव पैन कार्ड ITR फाइलिंग के लिए वैध नहीं माना जाएगा। ITR जमा करते समय आपको एक सक्रिय (Active) और वैध (Valid) पैन नंबर ही इस्तेमाल करना होगा।

चेकलिस्ट: पैन कार्ड को जुर्माने से बचाने के लिए तुरंत करें ये काम

क्रम कार्य स्थिति
1. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएँ। ☑️
2. ‘Verify Your PAN’ विकल्प का उपयोग करें। ☑️
3. पैन कार्ड स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें, इस प्रक्रिया से अपना स्टेटस जानें। ☑️
4. अगर Inactive है, तो तुरंत आधार पैन लिंक स्टेटस चेक करें। ☑️
5. अगर दो पैन हैं, तो डुप्लिकेट पैन कार्ड सरेंडर प्रक्रिया शुरू करें। ☑️
6. ₹10,000 पैन आधार लिंक करने का जुर्माना भरने से पहले लिंक प्रक्रिया पूरी करें। ☑️

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लापरवाही न करें

छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी कानूनी और वित्तीय मुसीबत में डाल सकती है। PAN कार्ड इनएक्टिव होना एक गंभीर मसला है जो आपके बैंक खातों और निवेश को फ्रीज़ करा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके ऊपर कोई जुर्माना न लगे और पैन से जुड़ी कोई दिक्कत न हो, अभी इस लेख में बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

यह आपका समय है: अगर आपका PAN कार्ड एक्टिव नहीं है, तो विलंब शुल्क भरकर भी इसे तुरंत आधार से लिंक करवाएँ। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी ₹10,000 के जुर्माने से बच सकें।

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