ITR filing Last Date Extended 2025: ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख: गुड न्यूज, आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, आधी रात को हुआ फैसला
टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख में एक बार फिर से इजाफा किया गया है। अब ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 हो गई है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है। यह दूसरी बार है जब ITR फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। दरअसल, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) और टैक्सपेयर्स ITR पोर्टल पर सर्वर की धीमी गति, टाइम आउट, ग्लिच और अन्य तकनीकी समस्याओं को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे थे। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को एक दिन के लिए और बढ़ाया गया है। यह फैसला सरकार की तरफ से देर रात लिया गया।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने X पर क्या जानकारी दी है?
KIND ATTENTION TAXPAYERS!
The due date for filing of Income Tax Returns (ITRs) for AY 2025-26, originally due on 31st July 2025, was extended to 15th September 2025.
The Central Board of Direct Taxes has decided to further extend the due date for filing these ITRs for AY… pic.twitter.com/jrjgXZ5xUs
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 15, 2025
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, “एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अब CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने यह निर्णय लिया है कि एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया जाए।” इसके अलावा, 15 और 16 सितंबर की रात 12 बजे से 2.30 बजे तक ITR पोर्टल पर मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था, जिसकी वजह से भी कई लोगों को दिक्कतें आ रही थीं। इससे पहले, आयकर फार्म जारी करने में देरी होने के कारण भी ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख को एक बार आगे बढ़ाना पड़ा था।
ITR किसे फाइल करना ज़रूरी है?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कई लोगों के लिए अनिवार्य होता है। अगर आप नीचे दी गई कैटेगरी में आते हैं तो आपको ITR फाइल करना चाहिए:
- वे लोग जो सैलरी या पेंशन से आय प्राप्त करते हैं।
- हाउस प्रॉपर्टी से आय प्राप्त करने वाले लोग।
- लॉटरी, हॉर्स रेस, या अन्य आकस्मिक स्रोतों से आय अर्जित करने वाले लोग।
- ऐसे लोग जिन्होंने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अनलिस्टेड इक्विटी में निवेश किया हो।
- कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो।
- कैपिटल गेन (जैसे शेयर या प्रॉपर्टी की बिक्री से लाभ) से कमाने वाले लोग।
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में दिक्कत हो तो क्या करें?
अगर आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुँचने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ आसान उपाय बताए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। कई बार ये दिक्कतें लोकल सिस्टम या ब्राउज़र सेटिंग्स की वजह से आती हैं, जिन्हें इन तरीकों से आसानी से ठीक किया जा सकता है:
- टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करें: विंडोज में Win + R दबाएं, फिर temp और %temp% टाइप करके सभी फाइल्स डिलीट करें।
- ब्राउज़र कैश और कुकीज़ साफ़ करें: अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाकर “ब्राउज़िंग डेटा साफ़ करें” चुनें (कैश और कुकीज़ दोनों)।
- किसी दूसरे ब्राउज़र का इस्तेमाल करें: गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज के लेटेस्ट वर्जन का उपयोग करके देखें।
- इनकॉग्निटो/प्राइवेट मोड में खोलें: शॉर्टकट Ctrl+Shift+N या Ctrl+Shift+P (फायरफॉक्स में) का उपयोग करें।
- ब्राउज़र एक्सटेंशन डिसेबल करें: विशेष रूप से एड-ब्लॉकर या प्राइवेसी टूल्स को अस्थायी रूप से बंद कर दें।
- अपना ब्राउज़र अपडेट करें: सुनिश्चित करें कि आप अपने ब्राउज़र का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं।
- कोई दूसरा नेटवर्क आजमाएं: किसी अन्य वाई-फाई या मोबाइल हॉटस्पॉट पर स्विच करके देखें।
इन सरल उपायों को आजमाने से आमतौर पर स्थानीय स्तर की अधिकांश समस्याएं हल हो जाती हैं। यदि फिर भी समस्या बनी रहती है, तो आप अधिक सहायता के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक हेल्पडेस्क या संपर्क चैनलों के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं।
FAQs (ITR filing Last Date Extended 2025)
Q1. ITR फाइल करने की नई आखिरी तारीख क्या है?
आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला टैक्सपेयर्स को आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है।
Q2. ITR की तारीख क्यों बढ़ाई गई?
ITR पोर्टल पर सर्वर की धीमी गति, टाइम आउट और तकनीकी खामियों जैसी समस्याओं के कारण कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने शिकायतें की थीं। इसी वजह से तारीख में बढ़ोतरी की गई।
Q3. पहले ITR फाइल करने की अंतिम तिथि क्या थी?
मूल रूप से एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, जिसे पहले 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। यह दूसरी बार है जब तारीख बढ़ाई गई है।
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