Tax Free Income: इन 5 कमाई पर नहीं लगता एक भी रुपया टैक्स
Tax Free Income: नौकरी हो या बिजनेस — जब कमाई होती है तो इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन यह तभी होता है जब आप टैक्स के दायरे में आएं। और यहीं पर एक जरूरी बात है — देश में कुछ ऐसी कमाई भी हैं जिन पर सरकार को एक रुपया भी नहीं देना होता।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग (Income Tax Filing) की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में सालाना 7 लाख रुपये तक की आमदनी Tax Free है, और नई टैक्स व्यवस्था में यह सीमा 12 लाख रुपये सालाना तक है। इससे ज्यादा कमाई होने पर टैक्स चुकाना होता है। लेकिन कुछ खास तरह की कमाइयां ऐसी हैं जिन पर — चाहे आप किसी भी Tax Slab में हों — कोई टैक्स नहीं लगता। इनसे होने वाली आमदनी पूरी तरह Tax Free होती है।
खेती से कमाई
खेती-बाड़ी से होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता — और यह बात बहुत लोग नहीं जानते। फसल उगाएं, फसल बेचें, या अपनी जमीन किराए पर दें — यह सारी आमदनी टैक्स के दायरे से पूरी तरह बाहर है। बस एक छोटी-सी बात ध्यान रखें।
अगर खेती से कमाई 5000 रुपये से ज्यादा है और आपकी कुल इनकम बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से ऊपर चली जाती है, तो टैक्स की गणना करते वक्त इसे शामिल किया जा सकता है। लेकिन घबराइए नहीं — यह सिर्फ टैक्स की दर तय करने के लिए होता है। आपकी खेती की पूरी कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा।
PPF पर ब्याज और मैच्योरिटी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) यानी PPF — यह एक बेहद पॉपुलर सेविंग स्कीम है, और इस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि दोनों पूरी तरह टैक्स-फ्री हैं। अभी PPF पर 7.1% ब्याज मिल रहा है। हर साल 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं, और सेक्शन 80C के तहत उस पर टैक्स छूट भी मिलती है।
यह स्कीम EEE यानी Exempt-Exempt-Exempt मॉडल पर चलती है — और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आपका निवेश, उस पर मिलने वाला ब्याज, और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा पैसा — तीनों टैक्स-फ्री। तीनों। यह अकेला फायदा काफी बड़ा है।
ईपीएफ से होने वाली कमाई
किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल या उससे ज्यादा काम किया है? तो EPF से निकाली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता — और यह बात अक्सर लोग मिस कर देते हैं। आपका अपना योगदान, कंपनी का योगदान और उस पर मिला ब्याज — सब कुछ टैक्स-फ्री होता है।
पुरानी टैक्स व्यवस्था हो या नई — अगर EPF में 5 साल से ज्यादा का निवेश है, तो ब्याज और मैच्योरिटी राशि दोनों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बस यह 5 साल की शर्त पूरी होनी चाहिए।
PAN Card New Rules 2026 Hindi: आज ही करें ये जरूरी काम वरना बंद हो जायेगा पैन कार्ड
Life Insurance Policy की मैच्योरिटी
जब जीवन बीमा पॉलिसी मैच्योर (Life Insurance Policy Matures) होती है, या पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी को पैसा मिलता है — वह रकम टैक्स-फ्री होती है। एक शर्त है: पॉलिसी लेते वक्त भरा गया प्रीमियम, बीमा राशि यानी Sum Assured के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
और डेथ बेनिफिट के मामले में तो यह और भी सीधा है — नॉमिनी को मिलने वाली रकम बिना किसी ऊपरी सीमा के पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है। कोई कैप नहीं। यह जानना जरूरी है।
Sukanya Samriddhi Yojana का रिटर्न
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) यानी SSY — यह खास तौर पर बेटियों के लिए बनाई गई है, और टैक्स बचाने के लिहाज से यह सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक है। हर साल 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट भी मिलती है।
इससे माता-पिता अपनी कुल टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं — और साथ में बेटी के लिए एक बड़ा फंड भी तैयार हो जाता है। इस योजना में जमा रकम, उस पर मिला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा — तीनों पूरी तरह टैक्स-फ्री हैं। तो अगर आपकी बेटी है, यह योजना देखना बनता है।
FAQ (Tax Free Income):
Q1. भारत में कौन-कौन सी इनकम टैक्स फ्री होती है?
खेती से कमाई, PPF का ब्याज और मैच्योरिटी, 5 साल बाद EPF निकासी, जीवन बीमा की मैच्योरिटी राशि और सुकन्या समृद्धि योजना का रिटर्न — ये सभी इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हैं। इन पर सरकार को एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होता।
Q2. PPF पर मिलने वाला ब्याज क्या सच में टैक्स फ्री है?
हां, PPF पूरी तरह EEE मॉडल पर काम करता है — निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों टैक्स फ्री हैं। अभी 7.1% ब्याज मिल रहा है और सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट भी मिलती है।
Q3. EPF निकासी पर टैक्स कब नहीं लगता?
अगर किसी कंपनी में लगातार 5 साल या उससे ज्यादा काम किया हो, तो EPF से निकाली गई पूरी रकम — आपका योगदान, कंपनी का योगदान और ब्याज — सब टैक्स फ्री होती है।
Q4. जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी पर टैक्स लगता है क्या?
नहीं, बशर्ते प्रीमियम बीमा राशि के 10% से ज्यादा न हो। डेथ बेनिफिट के मामले में नॉमिनी को मिलने वाली पूरी रकम बिना किसी सीमा के टैक्स फ्री होती है।
Q5. सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स छूट कैसे मिलती है?
सुकन्या समृद्धि योजना में जमा रकम, ब्याज और मैच्योरिटी — तीनों पर कोई टैक्स नहीं लगता। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये सालाना तक की छूट मिलती है, जिससे माता-पिता की टैक्स देनदारी कम होती है।
अब नहीं मिलेगा Form 16 — 1 अप्रैल से ITR का ये नियम बदल रहा है, दस्तावेज भी हो रहे हैं चेंज
(देश और दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले पढ़ें Deshtak.com पर , आप हमें Facebook, Twitter, Instagram , LinkedIn और Youtube पर फ़ॉलो करे)








