Pan Card New Rules: 1 अप्रैल से इन लोगों का पैन कार्ड हो जाएगा बंद, आज ही कर लें ये काम
Pan Card New Rules: पैन और आधार में नाम अलग होने पर 1 अप्रैल से पैन कार्ड बंद होने का खतरा है — और इसकी वजह से TDS ज्यादा देना पड़ेगा, साथ ही रिफंड पाने में भी दिक्कत आएगी। इस झंझट से बचना है तो अभी आधार या पैन में नाम अपडेट कर लें।
- 1 अप्रैल से नाम बेमेल होने पर पैन बंद हो सकता है।
- TDS ज्यादा कटेगा और इनकम टैक्स रिफंड में परेशानी होगी।
- आधार या पैन में नाम अपडेट करना अभी जरूरी है।
Pan Card Rule Changes: आधार और पैन कार्ड अब सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं रहे — ये हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। लगभग हर सरकारी या वित्तीय काम में इन दोनों की मांग होती है। और इनका इस्तेमाल बिना रुकावट जारी रखने के लिए इन्हें समय रहते अपडेट रखना उतना ही जरूरी है — ये बात ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
1 अप्रैल से जिस भी व्यक्ति के पैन और आधार में नाम एक जैसा नहीं होगा या सामान्य नाम दर्ज नहीं होगा, उसका पैन कार्ड बंद हो सकता है। बस इतना ही नहीं — इसके साथ TDS ज्यादा देना पड़ेगा और इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने में भी अच्छी-खासी मुश्किल होगी।
तो अगर आपके दोनों कार्ड में नाम अलग-अलग है — अभी बदल लें। और अच्छी बात ये है कि सिर्फ एक ही कार्ड में, यानी आधार या पैन में से किसी एक में नाम बदलना काफी होगा। दोनों में बदलने की जरूरत नहीं। नीचे दोनों का तरीका बताया गया है।
कैसे बदले Aadhaar में नाम?
आधार में कोई भी डिटेल बदलनी हो — बस आधार ऐप की जरूरत है। इसी ऐप से नाम, पता या अन्य जानकारी आसानी से अपडेट की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आधार ऐप से नाम बदलने का सही तरीका क्या है।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1 — पहले चेक करें कि आधार ऐप फोन में है या नहीं। नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें।
स्टेप 2 — रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें। आधार नंबर और OTP डालकर लॉगिन हो जाएगा।
स्टेप 3 — लॉगिन होने के बाद “Update Aadhaar Online” का ऑप्शन दिखेगा — उस पर क्लिक करें।
स्टेप 4 — अब नाम वाला विकल्प चुनें।
स्टेप 5 — जो भी दस्तावेज और डिटेल्स मांगी जाएं, उन्हें ध्यान से भरें। गलती मत करना यहाँ।
स्टेप 6 — आखिर में शुल्क जमा करके सबमिट कर दें।
नाम कब तक अपडेट होगा — ये जानने के लिए ऐप में “Status” वाले ऑप्शन पर जाकर चेक किया जा सकता है। अब जानते हैं कि पैन कार्ड में नाम कैसे बदला जाए।
Pan Card में कैसे बदले नाम?
सबसे पहले NSDL या UTIITSL की वेबसाइट खोलें।
वहाँ “Changes/Correction in PAN” वाला ऑप्शन ढूंढें और उस पर जाएं।
अब पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और ईमेल जैसी बेसिक डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।
डिटेल्स भरते ही 15 अंकों का एक टोकन नंबर जनरेट होगा — इसे संभालकर रखें।
इसके बाद जो भी जानकारी बदलनी है, उसे सिलेक्ट करके बदल लें।
अगर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं — तो अपलोड कर दें।
फीस भरें और सबमिट करें। बस।
और हाँ — लास्ट में Acknowledgement Slip जरूर डाउनलोड कर लें। इसी के जरिए आगे जाकर स्टेटस चेक किया जा सकता है।
FAQ (Pan Card New Rules)
Q1. 1 अप्रैल के बाद पैन कार्ड बंद क्यों हो सकता है? अगर आपके पैन और आधार में नाम अलग-अलग दर्ज है, तो 1 अप्रैल 2025 से सरकार के नए नियमों के तहत पैन कार्ड बंद हो सकता है। इससे TDS अधिक कटेगा और इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने में परेशानी आएगी।
Q2. Pan Card में नाम ऑनलाइन कैसे बदलें? NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर “Changes/Correction in PAN” ऑप्शन चुनें। पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और ईमेल दर्ज करें। 15 अंकों का टोकन नंबर मिलेगा, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस भरकर सबमिट करें।
Q3. Aadhaar App से नाम कैसे अपडेट करें? प्ले स्टोर से Aadhaar App डाउनलोड करें, आधार नंबर और OTP से लॉगिन करें, फिर “Update Aadhaar Online” ऑप्शन में नाम वाला विकल्प चुनें। जरूरी दस्तावेज और डिटेल्स भरें, शुल्क देकर सबमिट करें।
Q4. पैन-आधार नाम मिसमैच होने पर TDS पर क्या असर पड़ता है? पैन और आधार में नाम अलग होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे सामान्य TDS दर की जगह दोगुनी दर से TDS कटता है। इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना भी मुश्किल हो जाता है।
Q5. Pan Card और Aadhaar दोनों में नाम बदलना जरूरी है क्या? नहीं। आपको सिर्फ एक ही कार्ड में नाम बदलना होगा — या तो आधार में या पैन में — ताकि दोनों में नाम एक जैसा हो जाए। जो कार्ड आपको आसान लगे, उसी में बदलाव करें।
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